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Jhansi News: रेलवे संपत्ति कब्जाने में तीन को दो-दो साल की जेल

Tue, 21 Jul 2026 02:28 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 02:28 AM IST
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Three sentenced to two years' imprisonment for seizing railway property
14 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब 14 साल पहले रेलवे की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने और उसे कबाड़ की दुकान में रखने वाले तीन अभियुक्तों को अपर मख्यि न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) प्रतीक त्रिपाठी की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के मुताबिक 31 मई 2012 में शिकायत की गई थी कि धरुआपुरा निवासी संज कुशवाहा, दीनदयाल नगर निवासी छोटू साहू व पंकज वर्मन ने रेलवे की संपत्ति पर कब्जा किया है। जांच के दौरान मौके पर पाया गया था कि खाती बाबा स्थित कबाड़ की दुकान पर और दीनदयाल नगर स्थित दुकान पर रेलवे की अवैध रूप से कब्जा की गई एक टन संपत्ति (स्क्रैप) बरामद हुई थी। इसकी कीमत 35 हजार रुपये आंकी गई थी। मामला दर्ज किया गया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सोमवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की। इसमें तीनों अभियुक्तों को दो -दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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