फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   three of life imprisonment

तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

Fri, 01 Apr 2016 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 01 Apr 2016 12:03 AM IST
विज्ञापन
three of life imprisonment
murde, jhansi hindi news - फोटो : demo
झांसी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक कुलदीप कुमार की अदालत ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना उल्दन के ग्राम पलरा निवासी गनपत ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके सबसे छोटे चाचा खलकदास के कोई औलाद नहीं थी, जिससे उन्होंने अपनी संपत्ति गनपत व उसके तीन भाइयों के नाम कर दी थी। इसी बात का लेकर मझले चाचा स्वामी प्रसाद के लड़के रंजिश रखने लगे थे।

गनपत ने बताया कि 29 मई 2010 को उसके बड़े भाई ललित किशोर गांव में ही राजू कुशवाहा के यहां दावत पर जा रहे थे। इसी दरम्यान रास्ते में स्वामी प्रसाद के पुत्र बालादीन, बृजलाल व कपूरचंद ने हमला बोल दिया। बालादीन ने पत्थर मारा, जिससे ललित किशोर घायल होकर गिर गया। जबकि, बृजलाल व कपूरचंद ने चाकू से गले पर हमला बोल दिया। इस हमले में ललित किशोर की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन


अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद धारा 302/34 में तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं, धारा 4/25 में बृजलाल व कपूर चंद को तीन-तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामपाल गोस्वामी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed