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Jhansi: चीनी का चार हजार क्विंटल से ज्यादा स्टॉक किया तो होगी कार्रवाई, कालाबाजारी के शक में औचक निरीक्षण
Sun, 23 Aug 2026 02:39 AM IST
झांसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Updated Sun, 23 Aug 2026 02:39 AM IST
सार
चीनी की कालाबाजारी के शक में प्रशासन ने चार फर्मों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि काेई भी व्यापारी जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
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चीनी
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
चीनी के भाव लगातार बढ़ने से अधिकारियों ने इसके स्टॉक का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। शनिवार को जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार पटेल एवं जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल शहर के सुभाष गंज स्थित चार फर्मों पर पहुंचीं। फर्मों के चीनी स्टॉक का भौतिक परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तय भंडारण क्षमता से कम स्टॉक मिला। उन्हें चेताया गया कि निर्धारित सीमा चार हजार क्विंटल से ज्यादा स्टॉक किया, तो कार्रवाई की जाएगी।
दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मैसर्स आसू एजेंसीस पर 305 क्विंटल, मैसर्स जितिन जैन पर 315, अरिहंत ट्रेडर्स पर 125 एवं झूलेलाल एजेंसी पर 195 क्विंटल चीनी मिली।अधिकारियों ने संबंधित फर्मों को शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम चार हजार क्विंटल स्टॉक सीमा के बारे में अवगत कराया। निर्देशित किया कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक की घोषणा अनिवार्य रूप से की जाए। घोषित स्टॉक का नियमित रूप से सत्यापन भी कराया जाएगा।
एक माह से अधिक का भंडारण न रहो
व्यापारियों को बताया गया कि किसी भी दशा में स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से एक माह से अधिक तक चीनी का भंडारण न किया जाए, यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यापारी जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मैसर्स आसू एजेंसीस पर 305 क्विंटल, मैसर्स जितिन जैन पर 315, अरिहंत ट्रेडर्स पर 125 एवं झूलेलाल एजेंसी पर 195 क्विंटल चीनी मिली।अधिकारियों ने संबंधित फर्मों को शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम चार हजार क्विंटल स्टॉक सीमा के बारे में अवगत कराया। निर्देशित किया कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक की घोषणा अनिवार्य रूप से की जाए। घोषित स्टॉक का नियमित रूप से सत्यापन भी कराया जाएगा।
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एक माह से अधिक का भंडारण न रहो
व्यापारियों को बताया गया कि किसी भी दशा में स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से एक माह से अधिक तक चीनी का भंडारण न किया जाए, यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यापारी जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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