फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Three ganja smugglers sentenced to three years each

Jhansi News: तीन गांजा तस्करों को तीन-तीन साल की सजा

Fri, 12 Jun 2026 02:41 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Fri, 12 Jun 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Three ganja smugglers sentenced to three years each
झांसी। गांजा तस्करी का आरोप बृहस्पतिवार को सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने तीन तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसमें एक महिला भी शामिल है। महिला व एक युवक तस्कर छत्तीसगढ़ के हैं जबकि तीसरा मेरठ का निवासी है। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

रेलवे जीआरपी ने 18 दिसंबर 2025 को प्लेटफार्म नंबर 4-5 पर तीन को शक के आधार पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर तीनों के बैग से गांजा बरामद हुआ। तौल कराने पर पहले बंडल में 5.164 किग्रा, दूसरे मेंं 5.149 किग्रा और तीसरे में 5.281 किग्रा गांजा निकला। इसके अलावा दूसरे के पास से 5.145 किग्रा और महिला के पास से 4.590 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

आरोपियों ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ से मेरठ इस गांजे को ले जा रहे थे। तीनों ने अपना नाम जिला मुजफ्फरनगर, थाना भोपा, ग्राम जौली निवासी नईम, छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर, थाना कोटा, ग्राम गनिहारी निवासी रामअवतार देवागन और महिला ने अपना नाम छत्तीसगढ़ के थाना काकोर, ग्राम कोकपुरा निवासी शिवानी बताया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


00000000000000

सटोरिए की जमानत खारिज
सीपरी बाजार निवासी सटोरिये प्रेमनारायण को बबीना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने व अन्य आईडी पर सट्टा खिलवाने के आरोप में पकड़ा था। आरोपी ने बृहस्पतिवार को जमानत के लिए याचिका दायर की। सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed