फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Three brother two years jail

तीन भाइयों को दो-दो साल की सजा

Thu, 19 Nov 2020 11:21 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 11:21 PM IST
विज्ञापन
Three brother two years jail
झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) व अपर जिला जज ममता गुप्ता की अदालत ने मुकदमा वापस लेने व अवैध रुपयों की मांग पूरी न होने के मामले में धमकाने का दोष सिद्घ होने पर तीन भाइयों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार थाना मोंठ के कटरा बाजार निवासी अरुण कुमार अग्रवाल ने 3 जून 2013 को मोंठ थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 28 मई 2013 की शाम छह बजे बुढ़ावली गांव निवासी बबलू यादव व मोंटू यादव उसकी दुकान पर आकर उधार सामान मांगने लगे। सामान देने से मना करने पर चाकू से हमला कर दौड़ा कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद से ही रंजिश मानने लगे। 2 जून की रात करीब आठ बजे रहीश यादव, बब्लू यादव व मोंटू यादव घर पर आकर गाली गलौज करने लगे।
विज्ञापन

मुकदमा वापस करने की धमकी देने व रंगदारी मांगने लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट अदालत में दाखिल की। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में आरोपियों को सजा मिलना जरूरी है। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पाए जाने पर रहीस यादव, बब्लू व मोंटी को दो-दो साल की सजा व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का कारावास भी भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed