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तीन भाइयों को दो-दो साल की सजा
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) व अपर जिला जज ममता गुप्ता की अदालत ने मुकदमा वापस लेने व अवैध रुपयों की मांग पूरी न होने के मामले में धमकाने का दोष सिद्घ होने पर तीन भाइयों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार थाना मोंठ के कटरा बाजार निवासी अरुण कुमार अग्रवाल ने 3 जून 2013 को मोंठ थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 28 मई 2013 की शाम छह बजे बुढ़ावली गांव निवासी बबलू यादव व मोंटू यादव उसकी दुकान पर आकर उधार सामान मांगने लगे। सामान देने से मना करने पर चाकू से हमला कर दौड़ा कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद से ही रंजिश मानने लगे। 2 जून की रात करीब आठ बजे रहीश यादव, बब्लू यादव व मोंटू यादव घर पर आकर गाली गलौज करने लगे।
मुकदमा वापस करने की धमकी देने व रंगदारी मांगने लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट अदालत में दाखिल की। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में आरोपियों को सजा मिलना जरूरी है। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पाए जाने पर रहीस यादव, बब्लू व मोंटी को दो-दो साल की सजा व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का कारावास भी भुगतना होगा।
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विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार थाना मोंठ के कटरा बाजार निवासी अरुण कुमार अग्रवाल ने 3 जून 2013 को मोंठ थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 28 मई 2013 की शाम छह बजे बुढ़ावली गांव निवासी बबलू यादव व मोंटू यादव उसकी दुकान पर आकर उधार सामान मांगने लगे। सामान देने से मना करने पर चाकू से हमला कर दौड़ा कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद से ही रंजिश मानने लगे। 2 जून की रात करीब आठ बजे रहीश यादव, बब्लू यादव व मोंटू यादव घर पर आकर गाली गलौज करने लगे।
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मुकदमा वापस करने की धमकी देने व रंगदारी मांगने लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट अदालत में दाखिल की। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में आरोपियों को सजा मिलना जरूरी है। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पाए जाने पर रहीस यादव, बब्लू व मोंटी को दो-दो साल की सजा व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का कारावास भी भुगतना होगा।
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