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Jhansi News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल की कैद

Thu, 06 Nov 2025 01:47 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 01:47 AM IST
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The man convicted of committing obscene acts with a minor has been sentenced to four years in prison.

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। तीन साल पहले नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने चार साल की कैद समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कैंट निवासी युवक ने 17 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी सुबह शौच के लिए जा रही थी। अंधेरे में नाले के पास माइकल उर्फ पुतैया ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बेटी के शोर करने पर माइकल ने उसकी गर्दन पर हमला कर घायल कर दिया।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर माइकल को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सुबूत को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार साल की समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इनसेट



दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



झांसी। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, टोड़ी फतेहपुर थाने में 22 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वह लोग खेत में काम करने गए थे। उसी दौरान आरोपी रामसहाय घर में घुस आया। घर में सो रही उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दूसरी बेटी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी राम सहाय ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने पर्याप्त आधार न होने की वजह से जमानत देने से इन्कार कर दिया।




बहू को प्रताड़ित करने वाले सास-ससुर की जमानत याचिका खारिज

जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने आरोपी सास-ससुर को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। राजगढ़ निवासी प्रियंका श्रीवास ने 9 अक्तूबर को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी उन्नाव गेट बाहर निवासी विजय श्रीवास से हुई थी लेकिन पति और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे। सास गिरिजा और ससुर बृजकिशोर ने उसके साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। उसके पति विजय श्रीवास की अग्रिम जमानत याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके बाद सास-ससुर की अग्रिम याचिका भी खारिज कर दी।
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