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Jhansi News: आठ साल पहले बहू को जलाकर मारने वाले पति और सास को 10-10 साल की जेल साथ ही अर्थदंड भी
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। आठ वर्ष पूर्व दहेज हत्या के मामले में दोषी पति व सास को अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के न्यायालय ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार टीला शिवगंज निवासी संतोष श्रीवास ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री की शादी 7 जुलाई 2016 को कोटरा (स्यावरी) निवासी अमित श्रीवास के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। 3 मार्च 2018 को पति अमित श्रीवास, ससुर, सास, जेठ, जेठानी, ननद, नन्दोई ने उसकी पुत्री को पीटा और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। मरणासन्न हालत में उपचार के लिए झांसी से ग्वालियर भेज दिया गया।
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ग्वालियर में पुत्री ने बताया कि घर के सभी लोगों मिलकर उसे जला दिया है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत पति व सास के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
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