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Jhansi News: क्षतिग्रस्त ट्रक की नहीं कराई मरम्मत, अब देने होंगे ब्याज सहित रुपये

Sat, 06 Dec 2025 02:10 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 02:10 AM IST
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The damaged truck was not repaired, and now the money will have to be paid along with interest.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। हादसे में क्षतिग्रस्त ट्रक की मरम्मत की राशि न देने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के राशि व मानसिक कष्ट की राशि देने का आदेश दिया है।

यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में वाइएसएम बुल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी योगेश कुमार ने 2018 से 2029 तक ट्रक का बीमा कराया था। 2019 में ट्रक हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत पर दस लाख 37 हजार रुपये खर्च आया। जब बीमा कंपनी से राशि मांगी तो उसने देने से इन्कार कर दिया। कहा कि ओवरलोड होने के कारण हादसा हुआ। 2020 में योगेश ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा जैन ने बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तिथि से भुगतान न होने तक सात लाख 78 हजार रुपये की राशि मय ब्याज के देने व मानसिक कष्ट व वाद व्यय देने का आदेश दिया।
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