फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The court acquitted the accused as the charge of shooting was not proved.The court acquitted the accused as the charge of shooting was not proved.

Jhansi News: गोली मारने का आरोप सिद्ध न हाेने पर न्यायालय ने अभियुक्त को किया दोषमुक्त

Fri, 29 Nov 2024 12:50 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:50 AM IST
विज्ञापन
The court acquitted the accused as the charge of shooting was not proved.The court acquitted the accused as the charge of shooting was not proved.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गरौठा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में गोली मारने का आरोप सिद्ध न हाेने पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की गई। ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम रिया निवासी सतेंद्र सिंह पुत्र मंगल सिंह पर वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। जिस पर सतेंद्र सिंह तथा धर्मेंद्र सिंह का सड़क को लेकर विवाद हो गया था। सतेंद्र ने धर्मेंद्र के ऊपर तमंचा से फायर कर दिया था। तमंचे की गोली धर्मेंद्र की पुत्री भावना को लग गई थी। जिसका मुकदमा ककरवई थाने में धर्मेंद्र सिंह ने पंजीकृत कराया था। जबकि सतेंद्र ने किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की थी। मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई की गई। अधिवक्ता अय्यूब सिद्दीकी ने न्यायाधीश के समक्ष तमाम दलील पेश की। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने अपने आदेश पर सतेंद्र सिंह के खिलाफ गोली मारने का कोई आरोप सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed