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पांच रुपये में फर्जी वोट को करें चैलेंज
ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2015 02:09 AM IST
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झांसी। उत्तरप्रदेश चुनाव आयोग ने पांच रुपये में फर्जी मतदान रोकने की शक्ति लोगों को प्रदान की है। फर्जी मतदाता को वोट डालते देख कर पांच रुपये जमा कर उसके वोट को चैलेंज किया जा सकता है।
पंचायत चुनाव में पोलिंग एजेंट या लाइन में लगा व्यक्ति फर्जी व्यक्ति को वोटिंग करते हुए देखकर उसे चैलेंज कर सकता है। उसे पीठासीन अधिकारी के पास इसकी शिकायत करनी होगी और चैलेंज वोट का शुल्क पांच रुपये जमा करना होगा। शिकायत होते ही पीठासीन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को मतदान करने से रोक देगा। पीठासीन अधिकारी उसके मतदाता होने की तफ्तीश करेगा। वोटिंग की लाइन में लगे अन्य लोगों से उसके बारे मेें पूछताछ की जाएगी और मतदाता पहचान पत्र की जांच की जाएगी।
पूछताछ में पुष्टि न होने पर प्रत्याशियों व अन्य लोगों को बुलाकर भी जांच की जाएगी। छानबीन में यदि वोटर फर्जी पाया जाता है तो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा, साथ ही वोट को चैलेंज करने वाले व्यक्ति को बुलाकर उसके पांच रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यदि मतदाता फर्जी नहीं पाया जाता है तो पांच रुपये की राशि जमा कर ली जाएगी। चैलेंज करने वाले को किसी भी प्रकार की सजा नहीं होगी।
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टेंडर वोट देगा राहत
पंचायत चुनाव में यदि कोई आपके नाम से वोट डाल जाता है, तब भी आपको वोट डालने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप टेंडर वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी सबसे पीछे वाला बैलेट पेपर देगा और वोट लेकर उसे लिफाफे में सील कर देगा। यह वोट मतगणना में काउंट नहीं होगा। मतगणना के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच टाई होने पर टेंडर वोट का लिफाफा खोला जाएगा। यह वोट दोनों प्रत्याशियों में से जिसके पक्ष में होगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में टॉस किया जाएगा।
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पंचायत चुनाव में पोलिंग एजेंट या लाइन में लगा व्यक्ति फर्जी व्यक्ति को वोटिंग करते हुए देखकर उसे चैलेंज कर सकता है। उसे पीठासीन अधिकारी के पास इसकी शिकायत करनी होगी और चैलेंज वोट का शुल्क पांच रुपये जमा करना होगा। शिकायत होते ही पीठासीन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को मतदान करने से रोक देगा। पीठासीन अधिकारी उसके मतदाता होने की तफ्तीश करेगा। वोटिंग की लाइन में लगे अन्य लोगों से उसके बारे मेें पूछताछ की जाएगी और मतदाता पहचान पत्र की जांच की जाएगी।
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पूछताछ में पुष्टि न होने पर प्रत्याशियों व अन्य लोगों को बुलाकर भी जांच की जाएगी। छानबीन में यदि वोटर फर्जी पाया जाता है तो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा, साथ ही वोट को चैलेंज करने वाले व्यक्ति को बुलाकर उसके पांच रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यदि मतदाता फर्जी नहीं पाया जाता है तो पांच रुपये की राशि जमा कर ली जाएगी। चैलेंज करने वाले को किसी भी प्रकार की सजा नहीं होगी।
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टेंडर वोट देगा राहत
पंचायत चुनाव में यदि कोई आपके नाम से वोट डाल जाता है, तब भी आपको वोट डालने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप टेंडर वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी सबसे पीछे वाला बैलेट पेपर देगा और वोट लेकर उसे लिफाफे में सील कर देगा। यह वोट मतगणना में काउंट नहीं होगा। मतगणना के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच टाई होने पर टेंडर वोट का लिफाफा खोला जाएगा। यह वोट दोनों प्रत्याशियों में से जिसके पक्ष में होगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में टॉस किया जाएगा।