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युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 24 Jul 2021 01:03 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 01:03 AM IST
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The bail application of the person who abetted the girl to suicide rejected
रिया उर्फ पिंकी (फाइल फोटो) - फोटो : REPORTERS
झांसी। पिछले माह युवती रिया और उर्फ पिंकी द्वारा रहस्यमयी परिस्थितियों में की गई आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में नामजद किए गए आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और बढ़ा दी है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं हैं।
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थाना नवाबाद इलाके की अंसल कॉलोनी के एक फ्लैट में 29 जून को एक युवती की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली थी, जिसकी शुरुआती पहचान आगरा की रिया के रूप में की गई थी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया था कि थाना कोतवाली इलाके के छनियापुरा निवासी युवक योगांश उर्फ सनी राय के बुलावे पर युवती झांसी आई थी। सनी राय ने उसे उक्त कॉलोनी के फ्लैट में रखा था। रात में दोनों साथ रहे थे। अगले दिन सनी बाहर गया था, उसी दरम्यान युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद झांसी आए युवती के पिता फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के किशनपुर मोहम्मदाबाद निवासी विनोद ने थाना नवाबाद में सनी राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी /एसटी एक्ट और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया था। उन्होंने युवती का नाम पिंकी बताया था। घटना के बाद से आरोपी युवक लगातार फरार चल रहा है और जेल जाने से बचने के लिए वो लगातार हाथ-पैर मार रहा है। आरोपी ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की के यहां अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लोक अभियोजक कपिल करोलिया ने बताया कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से आरोपी योगांश उर्फ सनी राय के खिलाफ दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी गई है।
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