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मासूम की हत्या व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 15 Jul 2021 12:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jul 2021 12:51 AM IST
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The bail application of the accused of murder and rape of the innocent rejected
झांसी। थाना नवाबाद इलाके के करगुवां में तीन महीने पहले हुई आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार एक व्यक्ति ने तीन अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी आठ साल की बेटी घर से दूध लेने के लिए निकली थी। काफी देर तक न लौटने पर उसकी तलाश की गई तो उसका खून से सना हुआ शव प्रवीण जैन के खाली प्लाट में चादर से लिपटा हुआ मिला। इस मामले में पुलिस ने युवक संदीप जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद अभियुक्त ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने खारिज कर दिया।
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