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Jhansi News: गांजा तस्करो को दस-दस साल का कारावास

Sat, 28 Jun 2025 02:53 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 02:53 AM IST
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Ten years imprisonment for ganja smugglers

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दतिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शशिकांता वैश्य के न्यायालय ने अभियुक्त दीपक पुत्र कैलाशचंद्र निवासी डबरा और मंजीत पुत्र जितेंद्र गुर्जर निवासी मेन बाजार ग्वालियर को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 दिसंबर 2020 को इंदरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में कुछ युवक गांजा लेकर नहर के रास्ते बेचने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद थरेट पुलिस मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची। कुछ देर बाद कार आती दिखाई दी, जिसे रोककर चेक किया गया तो उसके अंदर 22 किलो गांजा भरा मिला। पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी दीपक और मंजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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