फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Transport Department cracks down on school vehicles; 13 vehicles seized.

Jhansi News: स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा, 13 वाहन सीज

Fri, 11 Sep 2026 02:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Transport Department cracks down on school vehicles; 13 vehicles seized.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जनपद भर में अभियान चलाया। जिले के 161 विद्यालयों में संचालित 514 स्कूली वाहनों का भौतिक सत्यापन और निरीक्षण किया। जांच में 48 वाहन निर्धारित मॉडल कंडीशन और आयु सीमा पूरी कर चुके मिले। इनके पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद वाहनों को मानक के अनुरूप न पाए जाने पर 13 वाहन सीज कर थाने में निरुद्ध किए गए हैं।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सुजीत सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने विशेष टीम बनाकर जिले के सभी विद्यालयों में पहुंचकर वाहनों की जांच की। इसमें 48 वाहनों की मॉडल कंडीशन या आयु सीमा पूरी हो चुकी थी। अधिकांश वाहन स्क्रैप कराए जा चुके थे या संचालन में नहीं थे। विद्यालय प्रबंधन के आवेदन पर इन वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 22 वाहनों की फिटनेस या परमिट वैधता समाप्त थी। संबंधित प्रधानाचार्यों को एक सप्ताह में मानक पूरे करने के नोटिस दिए गए। बाद में कार्रवाई में 13 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। तीन वाहनों को स्क्रैप कर पंजीयन निरस्त किया गया। तीन वाहनों ने मानक पूरे कर वैध परमिट प्राप्त किए।
विज्ञापन

परिवहन विभाग ने विद्यालयों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को निजी दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसके लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिवहन अधिकारी ने बताया कि स्कूली बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल हो रहे निजी वाहनों और वैन आदि पर कार्रवाई कर 57 वाहन सीज कर थाने में बंद कराए गए। साथ ही 78 वाहनों के चालान किए गए। 18 वाहन संचालकों ने निर्धारित मानक पूरे कर परमिट प्राप्त कर लिए जिसके बाद निरुद्ध वाहनों को अवमुक्त किया जा रहा है।

मानक उल्लंघन पर प्राथमिकी

एआरटीओ प्रवर्तन डॉ सुजीत सिंह ने बताया कि विभाग ने सभी विद्यालयों से परमिट, फिटनेस और अन्य आवश्यक प्रपत्र पूरे करने को कहा है। बिना वैध परमिट या सुरक्षा मानकों के स्कूली वाहन का संचालन न करने की चेतावनी दी गई। भविष्य में ऐसे वाहन पाए जाने पर वाहन के विरुद्ध कार्रवाई के साथ विद्यालय प्रशासन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मान्यता संबंधी कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा। परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed