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चुनाव में लाउडस्पीकर तेज बजा तो होगी कार्रवाई

Mon, 13 Feb 2017 12:43 AM IST
jhansi
jhansi Updated Mon, 13 Feb 2017 12:43 AM IST
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 Speakers will have the choice to play fast action
चुनाव में लाउडस्पीकर तेज बजा तो होगी कार्रवाई - फोटो : demo
तेज आवाज में लाउडस्पीकर से प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेंगे। यदि 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज हुई तो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज किया जाएगा।
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चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा। यदि लाउडस्पीकर की अनुमति ली गई है और निर्धारित आवाज से अधिक शोर किया जाता है तो कार्रवाई होगी। जिन वाहनों की अनुमति ली गई है, केवल उसी पर लाउडस्पीकर लगाया जा सकता है। साथ ही जिस वाहन को चुनाव प्रचार में उपयोग किया जा रहा है, उस पर सिर्फ चार लोग बैठकर कहीं आ- जा सकेंगे। यदि चार लोगों से अधिक बैठे पाए गए तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने उप्र बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका पालन हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन तैयार है।   
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