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Jhansi News: चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को दस साल की जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। 18 साल पहले प्रेम नगर थाना क्षेत्र में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए संजय उर्फ संजू को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2 अप्रैल 2008 को प्रेम नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि नगरा क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है। प्रेम नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि लाखन सिंह के मकान से तीन लोग बैगों में कुछ लेकर निकल रहे थे। तलाशी में तीनों के कब्जे से चरस बरामद हुई थी। संजय उर्फ संजू सिंह निवासी कानपुर के बैग से एक किलो 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबे समय तक विचारण चला।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में में विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) दीपक तिवारी ने दलील दी कि संजू के कब्जे से माल बरामद हुआ है। उसे कठोर सजा दी जाए। न्यायालय ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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झांसी। 18 साल पहले प्रेम नगर थाना क्षेत्र में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए संजय उर्फ संजू को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2 अप्रैल 2008 को प्रेम नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि नगरा क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है। प्रेम नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि लाखन सिंह के मकान से तीन लोग बैगों में कुछ लेकर निकल रहे थे। तलाशी में तीनों के कब्जे से चरस बरामद हुई थी। संजय उर्फ संजू सिंह निवासी कानपुर के बैग से एक किलो 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबे समय तक विचारण चला।
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बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में में विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) दीपक तिवारी ने दलील दी कि संजू के कब्जे से माल बरामद हुआ है। उसे कठोर सजा दी जाए। न्यायालय ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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