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बड़े रेस्टोरेंट, मॉल, शोरूम दो अप्रैल तक रहेंगे बंद
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जिलाधिकारी आंद्रा वामसी।
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झांसी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिले में दो अप्रैल तक के लिए सभी क्रशर, बड़े रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, बड़े रिटेल स्टोर, मॉल, भोजनालय, मल्टी ब्रांड शोरूम बंद कर दिए गए हैं। छोटी खान-पान फास्ट फूड की दुकानें व अन्य छोटी दुकानें खुलीं रहेंगी, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत छोटी दुकानों के संचालकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर किसी भी दशा में पांच से अधिक लोग एकत्र न हों और सभी के बीच न्यूनतम दो मीटर की दूरी हो। साफ सफाई और सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था हो। देसी - विदेशी शराब की दुकानों पर भी ये आदेश लागू होगा। शराब की दुकानों पर भी एक बार में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सभी के बीच दो-दो मीटर की कम से कम दूरी होगी। सिनेमाघर, मॉल, पर्यटक स्थलों पर बंदी दो अप्रैल तक जारी रहेगी।
होटलों को हर छह घंटे में सेनेटाइज करना होगा। साथ ही, होटल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ चेकअप करना होगा। कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी। थर्मल पावर, बॉयलर व अनवरत रूप से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों को समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा। अन्य कारखाने व इकाइयों में एक बार में दस से अधिक कर्मचारी कार्य नहीं कर सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत आने वाली इकाइयों पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को डीएम की ओर से एक आदेश आया था कि दो अप्रैल तक सभी कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बाद में देर रात उक्त संशोधित आदेश जारी किया गया।
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जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत छोटी दुकानों के संचालकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर किसी भी दशा में पांच से अधिक लोग एकत्र न हों और सभी के बीच न्यूनतम दो मीटर की दूरी हो। साफ सफाई और सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था हो। देसी - विदेशी शराब की दुकानों पर भी ये आदेश लागू होगा। शराब की दुकानों पर भी एक बार में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सभी के बीच दो-दो मीटर की कम से कम दूरी होगी। सिनेमाघर, मॉल, पर्यटक स्थलों पर बंदी दो अप्रैल तक जारी रहेगी।
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होटलों को हर छह घंटे में सेनेटाइज करना होगा। साथ ही, होटल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ चेकअप करना होगा। कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी। थर्मल पावर, बॉयलर व अनवरत रूप से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों को समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा। अन्य कारखाने व इकाइयों में एक बार में दस से अधिक कर्मचारी कार्य नहीं कर सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत आने वाली इकाइयों पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को डीएम की ओर से एक आदेश आया था कि दो अप्रैल तक सभी कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बाद में देर रात उक्त संशोधित आदेश जारी किया गया।
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