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Jhansi News: सिलाई सीखने जा रही छात्रा के दुष्कर्मी को 10 साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब पांच साल पहले घर से सिलाई सीखने जा रही छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 65 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा जुलाई 2021 में सिलाई सीखने जा रही थी। तभी मोहल्ले में रहने वाले कमलेश वर्मा उर्फ छोटू ने उसे फोन कर बस स्टैंड पर बुलाया। यहां से बहला-फुसलाकर ग्वालियर, आगरा और दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसके साथ कई हफ्तों तक दुष्कर्म किया। एक दिन मौका पाकर नाबालिग बस में बैठकर दिल्ली से झांसी आ गई और शिकायत कोतवाली पुलिस में की। पुलिस ने कमलेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया जो माफी योग्य नहीं है। उसे कठोर सजा दी जाए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने कमलेश को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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झांसी। करीब पांच साल पहले घर से सिलाई सीखने जा रही छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 65 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा जुलाई 2021 में सिलाई सीखने जा रही थी। तभी मोहल्ले में रहने वाले कमलेश वर्मा उर्फ छोटू ने उसे फोन कर बस स्टैंड पर बुलाया। यहां से बहला-फुसलाकर ग्वालियर, आगरा और दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसके साथ कई हफ्तों तक दुष्कर्म किया। एक दिन मौका पाकर नाबालिग बस में बैठकर दिल्ली से झांसी आ गई और शिकायत कोतवाली पुलिस में की। पुलिस ने कमलेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया जो माफी योग्य नहीं है। उसे कठोर सजा दी जाए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने कमलेश को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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