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90 दिन में मिलेगा गरीब को हक

Mon, 21 Sep 2015 12:52 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2015 12:52 AM IST
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झांसी।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते अनाज से वंचित पात्र व्यक्ति को नब्बे दिन के भीतर उसका हक मिल जाएगा। इसके लिए जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती की जाएगी। यहां सुनवाई न होने पर खाद्य सुरक्षा आयोग में अपील की जा सकेगी।

आम जनमानस को सस्ती दरों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 को अक्तूबर माह में लागू करने की तैयारी है। इससे वंचित रहने वाले व्यक्तियों को अपना हक पाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। उनको उनका हक जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिलाया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।

यह अपर जिला मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। शिकायत निवारण अधिकारी को योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की सुनवाई उपरांत 90 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। तदुपरांत, संतुष्ट न होने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा इसकी अपील खाद्य सुरक्षा आयोग में की जा सकेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए एक स्टेनोग्राफर /कंप्यूटर ऑपरेटर, एक वरिष्ठ सहायक, एक कनिष्ठ सहायक व दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
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