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पॉलिटेक्निक कांड में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 22 Jan 2021 07:53 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jan 2021 07:53 PM IST
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Polytecnic case accused jamanat cancil
झांसी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो व स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मयंक शिवहरे की जमानत खारिज की है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार 11 अक्तूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीपरी बाजार पुलिस ने थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, महोबा के जिला कबरई के छानी कला निवासी भरत कुमार कुशवाहा, गोंडा के थाना वजीरगंज अंतर्गत मोहल्ला पाठकपुरवा निवासी शैलेंद्र नाथ पाठक, थाना टहरौली के खिल्लावारी गांव निवासी मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरवई निवासी विपिन तिवारी व मऊरानीपुर के रानीपुर अंतर्गत रौनयापुरा मोहल्ला निवासी मोनू पार्या पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। शुक्रवार को इस मामले में आरोपी मयंक शिवहरे की तरफ से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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इसके अलावा अदालत ने एक दूसरे दुष्कर्म के मामले में मऊरानीपुर निवासी सज्जू उर्फ धोनी और अपहरण व दुष्कर्म के मामले में थाना प्रेमनगर के कछियाना मोहल्ला निवासी शिवम की जमानत खारिज की है।
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