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20 हजार बुजुर्गों को रिटर्न दाखिल करने से मिलेगी छुट्टी

Tue, 02 Feb 2021 01:11 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 01:11 AM IST
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Old people present for return
झांसी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए देश के आम बजट में 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट प्रदान की है। इसका लाभ झांसी और ललितपुर जिले के बीस हजार बुजुर्गों को मिलेगा। ज्यादातर बुजुर्गों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया है। जबकि, कई बुजुर्गों ने इस कदम को नाकाफी बताया है।
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झांसी जनपद में केंद्र और राज्य सरकार के पचास हजार पेंशनर्स हैं। जबकि, ललितपुर में इनकी संख्या बाइस हजार है। इनमें से झांसी में चौदह हजार और ललितपुर में छह हजार ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु पचहत्तर साल से अधिक है और इन्हें हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। इनमें से इक्का-दुक्का बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इन बुजुर्गों को चार्टर अकाउंटेंट, अधिवक्ता या अन्य प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है।
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सोमवार को संसद में पेश किए गए देश के आम बजट में वित्तमंत्री ने 75 साल से अधिक आयु के पेंशनरों को आयकर रिटर्न दाखिल न करने की छूट दी है। इसका लाभ दोनों जिलों के बीस हजार बुजुर्गों को मिलेगा। पेंशनर्स इसे सरकार का स्वागतयोग्य कदम बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार का ये कदम उम्मीद से कम है। पेंशनर्स को आयकर में छूट देने का प्रावधान करना चाहिए था।
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वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से खासी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता समाप्त करने से बुजुर्ग पेंशनरों की थोड़ी परेशानी बचेगी।
- निरंजन धुलेकर, रिटायर्ड बैंक अधिकारी
बचत खाते पर बैंक ब्याज दर पहले से ही घटाते जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को पेंशनरों और सभी बुजुर्गों को राहत के कदम उठाने चाहिए थे।
- बीबी दीक्षित, अध्यक्ष - वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति
पेंशनरों की जीविकोपार्जन का सहारा उन्हें मिलने वाली पेंशन ही होती है। पहले तो इस पर आयकर रिटर्न लिया ही नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें राहत देने के कदम उठाने चाहिए थे।

- एमए अंसारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी
पचहत्तर साल से अधिक आयु के पेंशनरों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट देने का प्रावधान स्वागतयोग्य है। पेंशनरों को इसमें परेशानी उठानी पड़ती थी। इससे उन्हें छुटकारा मिलेगा।
- गोपालजी अग्रवाल, रिटायर्ड बैंक अधिकारी
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