{"_id":"678ac417995a07bacf0dd391","slug":"now-user-charge-will-be-taken-for-garbage-collection-in-the-cantonment-area-here-and-there-fine-will-be-up-to-rs-25-thousand-jhansi-news-c-11-1-jhs1032-476447-2025-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: छावनी क्षेत्र में कचरा उठान का अब लिया जाएगा यूजर चार्ज, यहां-वहां तो लगेगा ढाई हजार तक जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: छावनी क्षेत्र में कचरा उठान का अब लिया जाएगा यूजर चार्ज, यहां-वहां तो लगेगा ढाई हजार तक जुर्माना
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। झांसी छावनी क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर अब छावनी परिषद द्वारा यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा सड़क, गली, नाली आदि में कचरा फेंकने वालों से ढाई हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। छावनी परिषद की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
झांसी छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार, तोपखाना, लालकुर्ती आदि क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था लागू है। छावनी परिषद के वाहनों में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग फेंकने की व्यवस्था की गई है। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर यूजर चार्ज भी लिया जाएगा। यहां-वहां कचरा फेंकने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा छावनी परिषद की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र के जिन नागरिकों या दुकानदारों ने सरकारी सड़क, गली, नाली आदि पर कब्जा कर रखा है, वह तीन दिन के भीतर अपना अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा की स्थिति में छावनी परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
झांसी। झांसी छावनी क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर अब छावनी परिषद द्वारा यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा सड़क, गली, नाली आदि में कचरा फेंकने वालों से ढाई हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। छावनी परिषद की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
झांसी छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदर बाजार, तोपखाना, लालकुर्ती आदि क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था लागू है। छावनी परिषद के वाहनों में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग फेंकने की व्यवस्था की गई है। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर यूजर चार्ज भी लिया जाएगा। यहां-वहां कचरा फेंकने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा छावनी परिषद की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र के जिन नागरिकों या दुकानदारों ने सरकारी सड़क, गली, नाली आदि पर कब्जा कर रखा है, वह तीन दिन के भीतर अपना अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा की स्थिति में छावनी परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन