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Jhansi News: अब वाहनों के साथ फाइल भी संजोगें मालिक, आज से लागू होगी व्यवस्था
Mon, 02 Oct 2023 11:58 PM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Mon, 02 Oct 2023 11:58 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। संभागीय परिवहन कार्यालय में फाइलों के बोझ को कम करने के लिए द्वारा तीन अक्तूबर से नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। जिसके तहत डीलर से वाहन खरीदने के बाद वाहन स्वामी को कागजात की फाइल थमा दी जाएगी। वाहन के सभी कागजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
संभागीय परिवहन कार्यालय के नौ कमरों में लगभग साढ़े तीन लाख फाइलें हैं। फाइलों के बोझ को कम करने लिए तीन अक्तूबर से नई व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत नया निजी वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा पंजीकरण, निर्माता द्वारा जारी गया तकनीकी प्रमाण पत्र (फार्म 22), डीलर द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र (फार्म-21), ट्रेड प्रमाणपत्र (फार्म-19) सहित कई प्रकार कागजात की फाइल को तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद फाइल वाहन स्वामी को ही दे दी जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी से डीलर द्वारा एक शपथ पत्र लिया जाएगा। हालांकि व्यवसायिक वाहनों की खरीद की प्रक्रिया पूर्व की तरह ही रहेगी।
परिवहन कार्यालय में फाइलों के बोझ को कम करने के लिए तीन अक्तूबर से नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें नए निजी वाहन खरीदने पर वाहन के कागजों को वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद पूरी फाइल वाहन स्वामी को दी जाएगी। इसके लिए एक शपथपत्र लिया जाएगा।
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डॉ. सुजीत कुमार, एआरटीओ (प्रशासन)
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झांसी। संभागीय परिवहन कार्यालय में फाइलों के बोझ को कम करने के लिए द्वारा तीन अक्तूबर से नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। जिसके तहत डीलर से वाहन खरीदने के बाद वाहन स्वामी को कागजात की फाइल थमा दी जाएगी। वाहन के सभी कागजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
संभागीय परिवहन कार्यालय के नौ कमरों में लगभग साढ़े तीन लाख फाइलें हैं। फाइलों के बोझ को कम करने लिए तीन अक्तूबर से नई व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत नया निजी वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा पंजीकरण, निर्माता द्वारा जारी गया तकनीकी प्रमाण पत्र (फार्म 22), डीलर द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र (फार्म-21), ट्रेड प्रमाणपत्र (फार्म-19) सहित कई प्रकार कागजात की फाइल को तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद फाइल वाहन स्वामी को ही दे दी जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी से डीलर द्वारा एक शपथ पत्र लिया जाएगा। हालांकि व्यवसायिक वाहनों की खरीद की प्रक्रिया पूर्व की तरह ही रहेगी।
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परिवहन कार्यालय में फाइलों के बोझ को कम करने के लिए तीन अक्तूबर से नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें नए निजी वाहन खरीदने पर वाहन के कागजों को वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद पूरी फाइल वाहन स्वामी को दी जाएगी। इसके लिए एक शपथपत्र लिया जाएगा।
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डॉ. सुजीत कुमार, एआरटीओ (प्रशासन)