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बफर जोन में नहीं मिलेगी रियायत, लागू रहेंगे प्रतिबंध

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2020 10:34 PM IST
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no concession in buffer zone,
कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप की वजह से जिला प्रशासन ने महानगर के कुछ इलाकों को पिछले सप्ताह बफर जोन घोषित कर दिया था। ये सभी वे इलाके थे, जिनमें लगातार नए मरीज सामने आ रहे थे। इसमें संपूर्ण थाना कोतवाली क्षेत्र, थाना सीपरी बाजार क्षेत्रांतर्गत चित्रा चौराहे के पास स्थित पुल के नीचे से मुबारक मार्केट तक का परिसर और बाबा धाम (सबका मालिक एक) का परिसर तथा थाना नवाबाद अंतर्गत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तालपुरा, खुशीपुरा और संबद्ध क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया था। बफर जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। बेवजह आवाजाही पर भी पहरा बैठाया गया था। इसी दरम्यान प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार और रविवार का दो दिवसीय लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जो खत्म हो गया है। लेकिन, बफर जोन का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बफर जोन में शामिल इलाकों में प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, परंतु महानगर के बफर जोन घोषित किए गए इलाकों में प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। इस दरम्यान इन इलाकों में तेजी से जांच का काम होगा, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। - आंद्रा वामसी, जिलाधिकारी
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