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Jhansi News: 84 लाख का बकायेदार हुआ आयकर विभाग, नगर निगम ने थमाया नोटिस
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झांसी। आयकर विभाग भी नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शुमार हो गया। नगर निगम ने महकमे को सर्विस चार्ज के तौर पर 84 लाख रुपये चुकाने को कहा है। इस वित्तीय वर्ष में देनदारी चुकाने के लिए निगम ने आयकर विभाग को नोटिस भेजी है।
दरअसल, केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों से नगर निगम हाउसटैक्स वसूली नहीं कर सकता लेकिन, सड़क, बिजली, सीवर, सफाई समेत अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल करने के एवज में इन भवनों से सर्विस चार्ज वसूला जा सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद भी नगर निगम कई वर्षों तक शुल्क वसूल नहीं रहा था। पिछले वर्ष से प्रसार भारती, एफसीआई गोदाम, डाकघर, सेंट्रल वेयर हाउस, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र समेत अन्य केंद्रीय भवनों से सर्विस चार्ज वसूली शुरू कर दी। अन्य सभी विभागों ने नोटिस दिए जाने के बाद सर्विस चार्ज देना आरंभ कर दिया लेकिन, आयकर विभाग ने निगम की नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया। पिछले वित्तीय वर्ष तक उसे 74,75,880 रुपये चुकाने थे। चालू वित्तीय वर्ष में 9,34,485 रुपये समेत उस पर कुल बकाया 84,10,335 रुपये हो चुका। इस वित्तीय वर्ष में यह देनदारी चुकाने को आयकर आयुक्त के पास नोटिस भेजी गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी धीरेंद्र मोहन कटियार का कहना है यह नोटिस भेजी गई है।
डीआरएम कार्यालय अभी टैक्स दायरे से बाहर
केंद्र सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों से नगर निगम सर्विस चार्ज वसूलने में जुटा है लेकिन, डीआरएम कार्यालय समेत अन्य रेल कार्यालय अभी भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के मुताबिक अभी रेलवे के लिए आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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दरअसल, केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों से नगर निगम हाउसटैक्स वसूली नहीं कर सकता लेकिन, सड़क, बिजली, सीवर, सफाई समेत अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल करने के एवज में इन भवनों से सर्विस चार्ज वसूला जा सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद भी नगर निगम कई वर्षों तक शुल्क वसूल नहीं रहा था। पिछले वर्ष से प्रसार भारती, एफसीआई गोदाम, डाकघर, सेंट्रल वेयर हाउस, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र समेत अन्य केंद्रीय भवनों से सर्विस चार्ज वसूली शुरू कर दी। अन्य सभी विभागों ने नोटिस दिए जाने के बाद सर्विस चार्ज देना आरंभ कर दिया लेकिन, आयकर विभाग ने निगम की नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया। पिछले वित्तीय वर्ष तक उसे 74,75,880 रुपये चुकाने थे। चालू वित्तीय वर्ष में 9,34,485 रुपये समेत उस पर कुल बकाया 84,10,335 रुपये हो चुका। इस वित्तीय वर्ष में यह देनदारी चुकाने को आयकर आयुक्त के पास नोटिस भेजी गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी धीरेंद्र मोहन कटियार का कहना है यह नोटिस भेजी गई है।
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डीआरएम कार्यालय अभी टैक्स दायरे से बाहर
केंद्र सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों से नगर निगम सर्विस चार्ज वसूलने में जुटा है लेकिन, डीआरएम कार्यालय समेत अन्य रेल कार्यालय अभी भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के मुताबिक अभी रेलवे के लिए आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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