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हत्या में तीन को आजीवन कारावास
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हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला।
- फोटो : ???? ????
हत्या में तीन को आजीवन कारावास
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो ओमवीर की अदालत ने हत्या का दोष साबित होने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के अनुसार थाना नवाबाद स्थित शिवाजी नगर निवासी मोहम्मद इमरान ने 29 मार्च 2014 को नवाबाद पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि घटना वाले दिन वह अपने पिता अनवार के साथ सब्जी मंडी स्थित आढ़त पर मौजूद थे। सुबह करीब 10.30 बजे अनीस उर्फ भोलू, रहीस उर्फ पप्पू, जब्बार, जमीला व जब्बार का दामाद उसके आढ़त पर आकर गाली गलौज करने लगे। गाली देने का विरोध करने पर जान से मार डालने की कहने लगे। भोलू, पप्पू व जब्बार के हाथ में तमंचे थे। तीनों ने मिलकर उसके भाई व पिता पर गालियां चला दीं।
ईशान व उसका छोटा भाई गोलियों की आवाज सुनकर आ गए। इसी बीच गोली लगने से अनवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में सभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने दिल्ली रेफर कर दिया था। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अनीस उर्फ भोलू, रहीस उर्फ पप्पू, जब्बार, जमीला व जब्बार के दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। सोमवार को दोष साबित होने पर अदालत ने शरीफ उर्फ रही, जमीला व राज मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या दो ओमवीर की अदालत ने हत्या का दोष साबित होने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के अनुसार थाना नवाबाद स्थित शिवाजी नगर निवासी मोहम्मद इमरान ने 29 मार्च 2014 को नवाबाद पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि घटना वाले दिन वह अपने पिता अनवार के साथ सब्जी मंडी स्थित आढ़त पर मौजूद थे। सुबह करीब 10.30 बजे अनीस उर्फ भोलू, रहीस उर्फ पप्पू, जब्बार, जमीला व जब्बार का दामाद उसके आढ़त पर आकर गाली गलौज करने लगे। गाली देने का विरोध करने पर जान से मार डालने की कहने लगे। भोलू, पप्पू व जब्बार के हाथ में तमंचे थे। तीनों ने मिलकर उसके भाई व पिता पर गालियां चला दीं।
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ईशान व उसका छोटा भाई गोलियों की आवाज सुनकर आ गए। इसी बीच गोली लगने से अनवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में सभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने दिल्ली रेफर कर दिया था। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अनीस उर्फ भोलू, रहीस उर्फ पप्पू, जब्बार, जमीला व जब्बार के दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। सोमवार को दोष साबित होने पर अदालत ने शरीफ उर्फ रही, जमीला व राज मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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