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गैर इरादतन हत्या पर मुकदमा
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झांसी। गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार की अदालत में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत के अनुसार विगत 12 अप्रैल 2017 को ककरबाई थाने में दी तहरीर में ग्राम हीरा नगर निवासी राजकुमार पुत्र अमर सिंह ने बताया था कि उसके चाचा ओम प्रकाश शाम के करीब साढ़े पांच बजे खेत पर फसल कटाई के लिए गए थे। चाचा के खेत के बगल में ही गांव के ऊदल का खेत है, जहां फसल कतरने को लेकर उनका ऊदल से विवाद हो गया। इस मौके पर मौजूद ऊदल व उसके लड़के सौरभ, गौरव उर्फ कल्लू ने एक राय होकर चाचा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर गुल सुनकर बगल के खेतों में मौजूद गांव के अन्य लोग चाचा को बचाने के लिये दौड़े।
यह देख हमलावर गाली गलौच करते हुये भाग गए। मारपीट में चाचा को गम्भीर चोटें आई। डायल100 पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चाचा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीच- बचाव के दौरान अनूप सिंह को भी चोटें आई। पुलिस ने अभियुक्त ऊदल पुत्र जगतराम, सौरभ व गौरव पुत्र ऊदल व तीन अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऊदल एवं सौरभ को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर एक- एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत के अनुसार विगत 12 अप्रैल 2017 को ककरबाई थाने में दी तहरीर में ग्राम हीरा नगर निवासी राजकुमार पुत्र अमर सिंह ने बताया था कि उसके चाचा ओम प्रकाश शाम के करीब साढ़े पांच बजे खेत पर फसल कटाई के लिए गए थे। चाचा के खेत के बगल में ही गांव के ऊदल का खेत है, जहां फसल कतरने को लेकर उनका ऊदल से विवाद हो गया। इस मौके पर मौजूद ऊदल व उसके लड़के सौरभ, गौरव उर्फ कल्लू ने एक राय होकर चाचा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर गुल सुनकर बगल के खेतों में मौजूद गांव के अन्य लोग चाचा को बचाने के लिये दौड़े।
यह देख हमलावर गाली गलौच करते हुये भाग गए। मारपीट में चाचा को गम्भीर चोटें आई। डायल100 पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चाचा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीच- बचाव के दौरान अनूप सिंह को भी चोटें आई। पुलिस ने अभियुक्त ऊदल पुत्र जगतराम, सौरभ व गौरव पुत्र ऊदल व तीन अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऊदल एवं सौरभ को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर एक- एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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