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अपहरण व हत्या में दो को आजीवन कारावास

Sun, 07 Feb 2021 12:59 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 12:59 AM IST
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Murder and kidnapping case two people again life time jail
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने अपहरण व हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्ताें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि थाना बड़ागांव के मोहल्ला तारपाठापुर निवासी संदीप कुशवाहा ने 12 अक्तूबर 2011 को थाने में सूचना दी थी कि उसका पुत्र यशवंत 6 अक्तूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए बराठा घाट पर गया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा था। इसी बीच यशवंत का शव बराठा घाट में मिला था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने अखिलेश व रवि रायकवार पर अपहरण व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने अखिलेश व रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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