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Jhansi News: पुरानी चेसिस के साथ नया ट्रक बेचने पर फंसी मोटर कंपनी, जुर्माना

Wed, 30 Jul 2025 01:39 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 01:39 AM IST
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Motor company fined for selling new truck with old chassis

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अमर उजाला ब्यूरो



झांसी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पुरानी चेसिस के साथ नए ट्रक को बेचे जाने के मामले में मोटर कंपनी को उपभोक्ता को नई चेसिस उपलब्ध कराने के साथ ही कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है।


सीपरी बाजार के न्यू रायगंज निवासी नितिन सिंह ठाकुर ने 15 दिसंबर 2018 को परिवाद दाखिल करते हुए बताया कि 16 जुलाई 2018 को उन्होंने टाटा मोटर्स की 12 टायरा टिपर (हाईवा) जीआरएस माटर्स मारुति नंदन स्कूल से क्रय किया। ट्रक का परीक्षण कराने पर मालूम चला कि बिल पर जो चेसिस नंबर दर्ज है, वह ट्रक पहले से सोलापुर (महाराष्ट्र) में चल रहा है। हेडलाइट समेत अन्य उपकरण भी पुराने लगे हुए थे। उन्होंने टाटा मोटर्स एवं जीआरएस मोटर्स के खिलाफ परिवाद दाखिल कर दिया। पत्रावली समेत कई तथ्यों के परीक्षण के पश्चात उपभोक्ता आयोग ने इसे धोखाधड़ी पर आधारित अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का मामला पाया। आयोग सदस्यों ने भी माना कि सेल इनवॉयस पर जो चेसिस नंबर अंकित हैं वह परिवादी को नहीं दिए गए। परिवादी का आरोप सही पाया। अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने अपने निर्णय में टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं जीआरएस मोटर्स को दो माह के भीतर सेल इनवॉयस में अंकित चेसिस परिवादी को उपलब्ध कराने को कहा। ऐसा न होने पर नया ट्रक देने को कहा। परिवादी को हुए मानसिक कष्ट के लिए 50 हजार समेत परिवाद खर्च के तौर पर दस हजार रुपये देने का भी उन्होंने आदेश दिया।
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