फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Momos and fast food carts will no longer be available on these six streets of the metropolis

Jhansi News: महानगर की इन छह सड़कों पर अब नहीं लग पाएंगे मोमोज, फास्ट फूड के ठेले

Thu, 09 Jan 2025 02:46 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2025 02:46 AM IST
विज्ञापन
Momos and fast food carts will no longer be available on these six streets of the metropolis
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

झांसी। महानगर के कई इलाकों में अब फुटपाथ पर दुकानें नहीं लग सकेंगी। इलाइट चौराहे से मेडिकल बाईपास, इलाइट चौराहे से सर्किट हाउस होते हुए सीपरी पुल, बीकेडी चौराहे से विकास भवन होते हुए चित्रा चौराहे को नो वेंडिंग बना दिया गया। अब यहां फुटपाथ दुकानें नहीं लग सकेंगी। इसी तरह, सीपरी बाजार ओवरब्रिज के नीचे के इलाके को भी नो वेंडिंग जोन बनाया गया। नगर निगम प्रशासन ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए 13 नए वेंडिंग जोन भी तय किए हैं।

नगर आयुक्त सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को हुई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में नई नियमावली के तहत गुमटियों को प्रतिबंधित करते हुए ठेला लगाने को इजाजत दी गई। जिन इलाकों को नो वेंडिंग जोन बनाया गया, वहां सड़क के दोनों ओर दुकानें नहीं लग सकेंगी। वेंडिंग जोन में स्ट्रीट वेंडर को हर माह 1200 रुपये चुकाने होंगे। दिव्यांग विक्रेताओं से हर माह छह सौ रुपये लिए जाएंगे।
विज्ञापन


वेडिंग जोन के आगे पीली पट्टी बनेगी। इसके आगे दुकान लगाने वालों का पंजीकरण निरस्त होगा। बैठक में अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नो वेंडिंग जोन की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगेगी। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, अपर नगर युक्त मो. कमर, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक स्नेहा तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन






सैकड़ों पटरी दुकानदार के सामने संकट

महानगर की प्रमुख छह सड़कों को नो वेंडिंग जोन बनाए जाने से सैकड़ों पटरी दुकानदारों के सामने संकट पैदा हो गया है। इन सड़कों पर सैकड़ों पटरी दुकानदार अपना छोटा-मोटा काम करके जीविकोपार्जन करते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बस स्टॉप, मेडिकल कॉलेज के आसपास, विकास भवन के पास, सर्किट हाउस के आगे, चित्रा चौराहे के पास समेत सीपरी बाजार पुल के नीचे सैकड़ों फुटपाथ कारोबारी हैं। नगर निगम प्रशासन के सामने इनको यहां से हटाने की चुनौती होगी।




यह फैसले भी हुए-

1- पटरी दुकानदार को छह गुने छह फीट की जगह दी जाएगी। इसमें अधिकतम चार गुने पांच मीटर में उसे ठेला रखना होगा। गुमटी नहीं रखी जा सकेगी।
2.- एक माह तक बिना सूचना के दुकान न खोलने पर उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। फुटपाथ दुकानदार खुद बैठकर व्यापार करेगा। किसी दूसरे को वह जगह नहीं देगा।
3- डस्टबीन न रखने वाले पटरी दुकानदार का पंजीकरण निरस्त होगा। सफाई रखने वाले पांच विक्रेता पुरस्कृत होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed