फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Meeting for Circle rate

जमीन के नये सर्किल रेट पर हुआ मंथन

Mon, 31 Aug 2015 11:20 PM IST
झांसी/ ब्यूरो
झांसी/ ब्यूरो Updated Mon, 31 Aug 2015 11:20 PM IST
विज्ञापन
Meeting for Circle rate
सोमवार को जमीन के सर्किल रेट पर मंथन हुआ। इस दौरान भू व्यवसायियों से
विज्ञापन
चर्चा उपरांत उनके द्वारा दर्ज कराई गईं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। हालांकि, अभी जमीन की नई दरें लागू नहीं की गई हैं।
जमीन के नवीन सर्किल रेट तय करने को कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उमेश नारायण पांडेय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान रियल स्टेट कारोबारियों की आपत्तियां सुनी गईं। भू व्यवसायियों ने जिला स्तर पर किए गए क्षेत्र परिवर्तन पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों को शासन द्वारा विभक्त किया गया है। जिला स्तर पर क्षेत्र परिवर्तन विधिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर तहसील के दोनों उप निबंधक कार्यालय द्वारा जारी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में दिए गए निर्देश क्रमांक 21 में कृषि भूमि की गणना का सूत्र अनुचित है। कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय दरों पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य आपत्तियां भी जताईं। भू कारोबारियों ने कहा कि सर्किल रेट पहले सही बढ़ हुए हैं। जमीन के बाजारू मूल्य से सर्किल रेट अधिक हैं। इन परिस्थितियों में सर्किल रेट बढ़ाया जाना ठीक नहीं है। इस मौके पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन ए के पासवान, सब रजिस्ट्रार सुभाष मिश्रा समेत रियल स्टेट कारोबारियों की संस्था क्रेडाई के अध्यक्ष सुरेंद्र राय, सचिव सुधीर सिंह आदि मौजूद रहे।
सहायक महानिरीक्षक निबंधन ए के पासवान ने बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट पर आईं आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। हालांकि, यह अभी लागू नहीं हो पाए हैं। जिलाधिकारी की स्वीकृति उपरांत इसी सप्ताह लागू कर दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed