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Jhansi News: बालिका से छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा

Thu, 23 Apr 2026 02:34 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 02:34 AM IST
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Man Sentenced to Three Years for Molesting Girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। कोतवाली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर 10 वर्षीय बालिका से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 जून 2019 की रात साढ़े नौ बजे बालिका अपने घर में थी। वह जैसे ही स्नानघर से निकली, पहले से ही बैठे पड़ोसी संजय खटीक (35) ने उसे पकड़ लिया। उससे अश्लील हरकत की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर संजय खटीक को गिरफ्तार किया था।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा ने दलील दी कि संजय ने घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी की है, उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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