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Jhansi News: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। तीन साल पहले 11 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 फरवरी 2022 को रक्सा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव का व्यक्ति अपने चचेरे भाई रवि राजपूत, 11 वर्षीय बेटी और अन्य रिश्तेदारों के साथ शादी में शामिल होकर वापस आया था। उसने बेटी को अपने चचेरे भाई रवि के साथ घर भेज दिया और खुद कहीं चला गया था। रवि ने भतीजी को अपने घर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने रवि के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी रवि को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
बचाव पक्ष ने कहा निर्दोष है : बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रवि को फंसाया गया है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि रवि ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी है, वह क्षमा योग्य नहीं है। इस आधार पर दोषी को कठोर सजा दी गई।
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झांसी। तीन साल पहले 11 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 फरवरी 2022 को रक्सा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव का व्यक्ति अपने चचेरे भाई रवि राजपूत, 11 वर्षीय बेटी और अन्य रिश्तेदारों के साथ शादी में शामिल होकर वापस आया था। उसने बेटी को अपने चचेरे भाई रवि के साथ घर भेज दिया और खुद कहीं चला गया था। रवि ने भतीजी को अपने घर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने रवि के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी रवि को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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बचाव पक्ष ने कहा निर्दोष है : बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रवि को फंसाया गया है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि रवि ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी है, वह क्षमा योग्य नहीं है। इस आधार पर दोषी को कठोर सजा दी गई।
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