{"_id":"620e9ffb94074167fd1204e8","slug":"liquor-and-cannabis-shops-will-be-closed-from-this-evening-jhansi-news-jhs215185146","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज शाम से बंद हो जाएंगी शराब और भांग की दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज शाम से बंद हो जाएंगी शराब और भांग की दुकानें
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। बीस फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 18 फरवरी की शाम छह बजे से शराब की दुकानें तो बंद रहेंगी ही साथ ही भांग की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। ये दुकानें मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही खुलेंगी। इसके अलावा 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दिन भी काउंटिंग स्थल से 8 किमी की दूरी वाली शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जनपद में शराब की 439 देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। जो आज 18 फरवरी को शाम छह बजे से बंद की जाएंगी। इसके बाद यह 20 फरवरी को शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद ही ये खुल सकेंगी। चुनाव में नशा कर कोई अराजकता न फैला सके इसको लेकर दुकानों को बंद करने का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। इस दौरान जनपद की देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर बिक्री की दुकानें और बार भी बंद रहेंगे। दस मार्च को होने वाली मतगणना के दिन भी ये सारी दुकानें बंद रहेंगी।
शराब और भांग की दुकानें बंद करने का आदेश मिला है। इसी क्रम में जनपद के सभी दुकानदारों को 18 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी शाम 6 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। - प्रमोद कुमार गोयल, जिला आबकारी अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
जनपद में शराब की 439 देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। जो आज 18 फरवरी को शाम छह बजे से बंद की जाएंगी। इसके बाद यह 20 फरवरी को शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद ही ये खुल सकेंगी। चुनाव में नशा कर कोई अराजकता न फैला सके इसको लेकर दुकानों को बंद करने का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। इस दौरान जनपद की देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर बिक्री की दुकानें और बार भी बंद रहेंगे। दस मार्च को होने वाली मतगणना के दिन भी ये सारी दुकानें बंद रहेंगी।
विज्ञापन
शराब और भांग की दुकानें बंद करने का आदेश मिला है। इसी क्रम में जनपद के सभी दुकानदारों को 18 फरवरी शाम 6 बजे से 20 फरवरी शाम 6 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। - प्रमोद कुमार गोयल, जिला आबकारी अधिकारी
विज्ञापन