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झांसी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास, पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Mon, 21 Dec 2020 10:33 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 21 Dec 2020 10:33 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
झांसी में विशेष न्यायालय पॉक्सो व स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव के न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म का दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अदालत ने पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना पूंछ निवासी एक व्यक्ति ने 23 फरवरी 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पांच साल की पुत्री सुबह 11.30 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच इलाके का रहने वाला साधुराम केवट उसके पास पहुंचा।
खिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। इलाके में बने स्कूल के पास खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के रोने की आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। यहां मौके से आरोपी साधुराम केवट को भागते समय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान सोमवार को अभियोजन के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना पूंछ निवासी एक व्यक्ति ने 23 फरवरी 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पांच साल की पुत्री सुबह 11.30 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच इलाके का रहने वाला साधुराम केवट उसके पास पहुंचा।
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खिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। इलाके में बने स्कूल के पास खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के रोने की आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। यहां मौके से आरोपी साधुराम केवट को भागते समय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान सोमवार को अभियोजन के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही, पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से चालीस हजार रुपये पीडि़ता को देने का आदेश भी अदालत ने सुनाया है। घटना के बाद से ही आरोपी जेल में है।