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Jhansi News: हत्या में दोषी मां, दो बेटों और बहू को आजीवन कारावास, 80 हजार का जुर्माना

Tue, 14 Jan 2025 02:40 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jan 2025 02:40 AM IST
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Life imprisonment to mother, two sons and daughter-in-law of murder, fine of Rs 80 thousand

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। हत्या के मामले में दोषी मां, दो बेटों और बहू को अपर जिला जज गरौठा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, 80 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन जून 2022 को वादी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर थाना ककरबई पुलिस ने ग्राम कचीर निवासी सुरेन्द्र कुमार, कौशल कुमार पुत्रगण खुशीराम, धनकुंवर पत्नी खुशीराम और शांति देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। चारों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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