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Jhansi News: लूट के बाद महिला की हत्या में 4 को उम्रकैद

Fri, 28 Feb 2025 03:02 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2025 03:02 AM IST
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Life imprisonment to 4 for murder of woman after robbery

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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। वर्ष 2011 में जेवरात व नकदी लूटकर अधिवक्ता की मां की हत्या करने पर विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) पवन कुमार शर्मा-प्रथम के न्यायालय ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 55-55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मातनपुरा निवासी अधिवक्ता अनुराग दुबे ने 20 जनवरी 2011 को थाना चिरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह मेरी बहन ने मुझे मां की मृत्यु की सूचना दी। वह छोटे भाई अनुपम के साथ ग्वालियर से चिरगांव आया तो देखा घर पर काफी लोग व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मां की नाक से खून बह रहा था। पैर व मुंह बंधा था। तिजोरी व सारी अलमारियां खुली पड़ी थीं। ज्वैलरी बॉक्स, 25,000 रुपये हत्यारे लूट कर ले गए थे। मुहल्ले के दो व्यक्तियों पर शक जाहिर किया। चिरगांव पुलिस ने मुहल्ले के दो लोगों व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। जांच के दौरान लखन कुशवाहा, सुमित उर्फ मोन्टू दुबे, अनिल उर्फ छोटू कुशवाहा निवासी चिरगांव, रविन्द्र कुमार राजपूत निवासी समथर के नाम प्रकाश में आए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अपर जिला जज की पत्नी व अधिवक्ता की मां थी मृतका : अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि घर में घुसकर जेवरात व नकदी लूटने के बाद अपर जिला जज की पत्नी व अधिवक्ता की मां की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। दोषियों के साथ कोई रियायत न बरतते हुए उन्हें अधिक से अधिक सजा सुनाई जाए। मृतका के पति ग्वालियर में एडीजे थे।क
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