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जल्द ही घर बैठे बनेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस
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झांसी। जल्द ही आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही दलालों की मदद लेनी होगी। विभाग लोगों को घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने की सुविधा देने जा रहा है। इसमें सारथी सॉफ्टवेयर साइट से जुड़ने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपना आधार लिंक करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमाकर कंप्यूटर पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में सफल होने पर लाइसेंस खुद अपलोड कर सकेंगे।
सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले छह माह का लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अभी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद संभागीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कार्यालय में बायोमेट्रिक के साथ परीक्षा देनी पड़ती है। मगर अब विभाग लर्निंग व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में हर महीने 1500 से 1800 लर्निंग लाइसेंस बनते हैं।
इस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी आरआर सोनी ने बताया कि अभी इस योजना पर ट्रायल चल रहा है। जल्द ही यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी।
18 साल से कम उम्र के बंद हो गए लाइसेंस बनना
परिवहन विभाग पहले 80 सीसी से कम क्षमता वाली दो पहिया बिना गियर की गाड़ियों को चलाने के लिए 16 साल की उम्र पूरी होने पर लर्निंग लाइसेंस बना देता था। लेकिन अब विभाग ने 18 साल से क्रम उम्र वालों का लाइसेंस बनाना बंद कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब बाजार में कोई भी गाड़ी 80 सीसी क्षमता से कम नहीं आ रही है।
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सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले छह माह का लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अभी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद संभागीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कार्यालय में बायोमेट्रिक के साथ परीक्षा देनी पड़ती है। मगर अब विभाग लर्निंग व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में हर महीने 1500 से 1800 लर्निंग लाइसेंस बनते हैं।
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इस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी आरआर सोनी ने बताया कि अभी इस योजना पर ट्रायल चल रहा है। जल्द ही यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी।
18 साल से कम उम्र के बंद हो गए लाइसेंस बनना
परिवहन विभाग पहले 80 सीसी से कम क्षमता वाली दो पहिया बिना गियर की गाड़ियों को चलाने के लिए 16 साल की उम्र पूरी होने पर लर्निंग लाइसेंस बना देता था। लेकिन अब विभाग ने 18 साल से क्रम उम्र वालों का लाइसेंस बनाना बंद कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब बाजार में कोई भी गाड़ी 80 सीसी क्षमता से कम नहीं आ रही है।
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