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न्यायालयः पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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- फोटो : court scale.jpg
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधे मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
थाना टहरौली इलाके के ग्राम बसारी निवासी लखन ने 19 मई 2019 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री अहिल्या उर्फ गुड्डी की शादी उन्नीस साल पहले थाना एरच के ग्राम इस्किल निवासी राजकुमार के साथ हुई थी। दामाद पिछले सात-आठ सालों से पुत्री के साथ लगातार मारपीट करता आ रहा था। पुत्री ने इसकी कई बार जानकारी दी। इस दरम्यान 19 मई 2019 को दामाद राजकुमार ने पुत्री अहिल्या की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
पिता ने पुत्री के ससुर व देवर पर भी हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति राजकुमार, ससुर नंदलाल, देवर किशोरी व देवरानी के लिए खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद हत्यारोपी पति राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।
पुत्री की गवाही बनी पिता की सजा का आधार
झांसी। घटना में मृतका की पुत्री दीक्षा को भी गवाह बनाया गया था। पुत्री ने अपने बयान में बताया कि 19 मई 2019 को सुबह तकरीबन साढ़े दस बजे पापा मछली लेकर आए थे और मां से बनाने को कहा। मां ने तुरंत बनाने से मना कर दिया। इस पर वे मां को खींच कर कमरे में ले गए और मारने लगे। बचने के लिए मां कमरे में घुस गई, तो पापा गेट तोड़कर कमरे में आ गए। पापा ने मम्मी पर कुल्हाड़ी से चेहरे समेत पूरे शरीर पर वार किए और मां को सड़क पर फेेंक दिया। सड़क पर मम्मी मरी हुई अवस्था में पड़ी हुईं थीं। मौके पर चाचा व बाबा भी पहुंच गए थे और पुलिस को फोन लगाने लगे। भीड़ जुटने पर पापा मौके से भागने लगे, परंतु भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। पुत्री का ये बयान पिता की सजा का बड़ा आधार बना।
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थाना टहरौली इलाके के ग्राम बसारी निवासी लखन ने 19 मई 2019 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री अहिल्या उर्फ गुड्डी की शादी उन्नीस साल पहले थाना एरच के ग्राम इस्किल निवासी राजकुमार के साथ हुई थी। दामाद पिछले सात-आठ सालों से पुत्री के साथ लगातार मारपीट करता आ रहा था। पुत्री ने इसकी कई बार जानकारी दी। इस दरम्यान 19 मई 2019 को दामाद राजकुमार ने पुत्री अहिल्या की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
पिता ने पुत्री के ससुर व देवर पर भी हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति राजकुमार, ससुर नंदलाल, देवर किशोरी व देवरानी के लिए खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद हत्यारोपी पति राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।
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पुत्री की गवाही बनी पिता की सजा का आधार
झांसी। घटना में मृतका की पुत्री दीक्षा को भी गवाह बनाया गया था। पुत्री ने अपने बयान में बताया कि 19 मई 2019 को सुबह तकरीबन साढ़े दस बजे पापा मछली लेकर आए थे और मां से बनाने को कहा। मां ने तुरंत बनाने से मना कर दिया। इस पर वे मां को खींच कर कमरे में ले गए और मारने लगे। बचने के लिए मां कमरे में घुस गई, तो पापा गेट तोड़कर कमरे में आ गए। पापा ने मम्मी पर कुल्हाड़ी से चेहरे समेत पूरे शरीर पर वार किए और मां को सड़क पर फेेंक दिया। सड़क पर मम्मी मरी हुई अवस्था में पड़ी हुईं थीं। मौके पर चाचा व बाबा भी पहुंच गए थे और पुलिस को फोन लगाने लगे। भीड़ जुटने पर पापा मौके से भागने लगे, परंतु भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। पुत्री का ये बयान पिता की सजा का बड़ा आधार बना।
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