{"_id":"5a3d5aeb4f1c1b87698c3347","slug":"jile-me-476-vivah","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में 476 जोड़ों का विवाह कराएंगे ‘मुख्यमंत्री’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में 476 जोड़ों का विवाह कराएंगे ‘मुख्यमंत्री’
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2017 12:50 AM IST
विज्ञापन
up goverment, jhansi news
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 476 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने 1.66 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी है। जनवरी से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पहले महीने में 100 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य तय किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को हुई बैठक में दी गई।
विकास भवन सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना से जरूरतमंदों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। बैठक में सीडीओ ए दिनेश कुमार, सीएमओ डा. सुरेश सिंह, एडीएम विजय बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अनुन्य झा, समाज कल्याण अधिकारी इजराउल हक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
इन्हें मिलेगा लाभ
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समेत सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्या, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं का इस योजना के तहत विवाह कराया जाएगा।
विज्ञापन
ये भी जरूरी
योजना के तहत शादी के लिए लड़की की आयु न्यूनतम 18 और लड़के की 21 वर्ष या इससे अधिक होना जरूरी है। इसके अलावा कन्या के अभिभावकों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना भी जरूरी है। जबकि, लड़के का परिवार कहीं का भी निवासी हो सकता है।
हर शादी पर खर्च होंगे 35 हजार
योजना के तहत प्रत्येक शादी पर सरकार पैंतीस हजार रुपये खर्च करेगी। इसमें से बीस हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में डाले जाएंगे। दस हजार रुपये कीमत के कपड़े, चांदी की पायल व बिछिये और सात बर्तन दिए जाएंगे। तलाकशुदा के लिए यह राशि पांच हजार होगी। इसके अलावा विवाह समिति को पांच हजार रुपये प्रति विवाह का अनुदान दिया जाएगा। समारोह में न्यूनतम दस जोड़ों का विवाह होना जरूरी है।
यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन सभी नगर निकाय कार्यालयों में जमा होंगे। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ब्लाक कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन
विकास भवन सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना से जरूरतमंदों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। बैठक में सीडीओ ए दिनेश कुमार, सीएमओ डा. सुरेश सिंह, एडीएम विजय बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अनुन्य झा, समाज कल्याण अधिकारी इजराउल हक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
इन्हें मिलेगा लाभ
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समेत सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्या, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं का इस योजना के तहत विवाह कराया जाएगा।
विज्ञापन
ये भी जरूरी
योजना के तहत शादी के लिए लड़की की आयु न्यूनतम 18 और लड़के की 21 वर्ष या इससे अधिक होना जरूरी है। इसके अलावा कन्या के अभिभावकों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना भी जरूरी है। जबकि, लड़के का परिवार कहीं का भी निवासी हो सकता है।
हर शादी पर खर्च होंगे 35 हजार
योजना के तहत प्रत्येक शादी पर सरकार पैंतीस हजार रुपये खर्च करेगी। इसमें से बीस हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में डाले जाएंगे। दस हजार रुपये कीमत के कपड़े, चांदी की पायल व बिछिये और सात बर्तन दिए जाएंगे। तलाकशुदा के लिए यह राशि पांच हजार होगी। इसके अलावा विवाह समिति को पांच हजार रुपये प्रति विवाह का अनुदान दिया जाएगा। समारोह में न्यूनतम दस जोड़ों का विवाह होना जरूरी है।
यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन सभी नगर निकाय कार्यालयों में जमा होंगे। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ब्लाक कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।