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Jhansi: जीएसटी में उलझे व्यापारी...नहीं कर पा रहे त्योहार की तैयारी
Fri, 19 Sep 2025 07:37 AM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Fri, 19 Sep 2025 07:37 AM IST
सार
नई दरों के लागू होने से पहले यदि व्यापारी अभी स्टॉक मंगाते हैं, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान पुरानी दरों पर करना पड़ेगा, जबकि त्योहार के दौरान वही माल सस्ती दरों पर बेचना पड़ेगा।
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जीएसटी
- फोटो : Adobestock
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विस्तार
नवरात्र के साथ 22 सितंबर से त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन जीएसटी दरों में बदलाव के चलते व्यापारी उलझन में हैं। नई दरों के लागू होने से पहले यदि व्यापारी अभी स्टॉक मंगाते हैं, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान पुरानी दरों पर करना पड़ेगा, जबकि त्योहार के दौरान वही माल सस्ती दरों पर बेचना पड़ेगा। इससे संभावित घाटे को देखते हुए अधिकांश व्यापारी नया स्टॉक नहीं मंगा रहे हैं।
नई जीएसटी दरें लागू होते ही कई वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, 28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% के स्लैब में आ जाएंगी। कुछ वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। ऐसे में व्यापारी सोच-समझकर ही माल की बुकिंग कर रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि नई दरों के बाद कंपनियां अपडेटेड टैक्स स्लैब के अनुसार उत्पाद बाजार में उतारेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन अभी पुराना स्टॉक खरीदना घाटे का सौदा साबित हो सकता है।
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नई जीएसटी दरें लागू होते ही कई वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, 28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% के स्लैब में आ जाएंगी। कुछ वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। ऐसे में व्यापारी सोच-समझकर ही माल की बुकिंग कर रहे हैं।
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व्यापारियों का कहना है कि नई दरों के बाद कंपनियां अपडेटेड टैक्स स्लैब के अनुसार उत्पाद बाजार में उतारेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन अभी पुराना स्टॉक खरीदना घाटे का सौदा साबित हो सकता है।
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