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झांसी: युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Sat, 11 Oct 2025 08:50 AM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sat, 11 Oct 2025 08:50 AM IST
सार
मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
अपहरण कर युवक की हत्या करने के तीन दोषियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को तीनों को दोषी करार दिया था।
दिसंबर 2023 में उजयान गांव निवासी प्रमोद यादव ने बरुआसागर थाना दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसका चचेरा भाई अंशुल यादव अपनी बहन को बाइक से झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर लौट रहा था। अंशुल जैसे ही उजयान गांव के पास पीपा पुल पर पहुंचा तभी वहां पहले से खड़ी लाल रंग की कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे अंशुल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सुनील यादव, अभिषेक यादव ओर नीलू उर्फ धर्मसिंह ने अंशुल को कार में डालकर ले गए और उसकी बाइक बेतवा नदी में फेंक दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर किया था। पुलिस जब जांच शुरू की तो पीपा पुल के लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से काफी मदद मिली। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बेतवा नदी से अंशुल का शव बरामद कर लिया और मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद
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दिसंबर 2023 में उजयान गांव निवासी प्रमोद यादव ने बरुआसागर थाना दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसका चचेरा भाई अंशुल यादव अपनी बहन को बाइक से झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर लौट रहा था। अंशुल जैसे ही उजयान गांव के पास पीपा पुल पर पहुंचा तभी वहां पहले से खड़ी लाल रंग की कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे अंशुल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सुनील यादव, अभिषेक यादव ओर नीलू उर्फ धर्मसिंह ने अंशुल को कार में डालकर ले गए और उसकी बाइक बेतवा नदी में फेंक दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर किया था। पुलिस जब जांच शुरू की तो पीपा पुल के लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से काफी मदद मिली। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बेतवा नदी से अंशुल का शव बरामद कर लिया और मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद
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