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Jhansi: 1400 व्यापारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, दाखिल नहीं किया जीएसटी रिटर्न, भरना होगा जुर्माना
Mon, 02 Mar 2026 12:03 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Mon, 02 Mar 2026 12:03 PM IST
सार
विभाग ने पांच दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया था। बावजूद इसके 1400 व्यापारियों ने फरवरी गुजरने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया। ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई कर विभाग जुर्माना लगाएगा।
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जीएसटी रिटर्न।
- फोटो : istock
विस्तार
खरीद-बिक्री का विवरण दाखिल (जीएसटी रिटर्न) न करने वाले करीब 1400 व्यापारियाें पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। 20 फरवरी तक मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना था। विभाग ने पांच दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया था। बावजूद इसके 1400 व्यापारियों ने फरवरी गुजरने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया। ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई कर विभाग जुर्माना लगाएगा।
राज्य कर विभाग (जीएसटी) में हर माह की 20 तारीख तक व्यापारियों को पंजीयन फर्म के जरिये की गई खरीद-बिक्री का विवरण दाखिल करना होता है। जनवरी में हुई खरीद-बिक्री का रिटर्न 20 फरवरी तक जमा करना था। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-वन ने व्यापारियों को राहत देते हुए पांच दिन का समय बढ़ा दिया था। 25 फरवरी तक रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना नहीं लगाने की व्यवस्था थी। बावजूद 1400 व्यापारियों ने फर्म का रिटर्न दाखिल नहीं किया।
मासिक रिटर्न 20 हर माह के अगले 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। फिर 5 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया था। इसके बाद भी करीब 1400 व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब ऐसे व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीके सचान, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1
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राज्य कर विभाग (जीएसटी) में हर माह की 20 तारीख तक व्यापारियों को पंजीयन फर्म के जरिये की गई खरीद-बिक्री का विवरण दाखिल करना होता है। जनवरी में हुई खरीद-बिक्री का रिटर्न 20 फरवरी तक जमा करना था। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-वन ने व्यापारियों को राहत देते हुए पांच दिन का समय बढ़ा दिया था। 25 फरवरी तक रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना नहीं लगाने की व्यवस्था थी। बावजूद 1400 व्यापारियों ने फर्म का रिटर्न दाखिल नहीं किया।
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मासिक रिटर्न 20 हर माह के अगले 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। फिर 5 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाया था। इसके बाद भी करीब 1400 व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब ऐसे व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीके सचान, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1
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