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Jhansi: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, बोरे में बंद कर फेंकी थी लाश
Fri, 21 Oct 2022 06:51 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 21 Oct 2022 06:51 PM IST
सार
अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : social media
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बता दें कि खुशीपुरा निवासी सूरज ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके भाई विशाल उर्फ धर्मेंद्र उर्फ मामू को एक मार्च 2008 को मसीहागंज निवासी मनोज घर से अपने साथ ले गया था। उसने भाई को जहर मिलाकर शराब पिलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भाई की लाश को बोरे में बंद कर फेंक दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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