फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Former MLA Deepnarayan will be on remand for eight hours.

Jhansi: आठ घंटे की रिमांड पर रहेंगे पूर्व विधायक दीपनारायण, डकैती और रंगदारी मामले में पुलिस करेगी पूछताछ

Sat, 03 Jan 2026 08:28 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sat, 03 Jan 2026 08:28 PM IST
सार

डकैती और रंगदारी के मामले में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव आठ घंटे की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान उनके अधिवक्ता और परिजन साथ रह सकेंगे।

विज्ञापन
Jhansi: Former MLA Deepnarayan will be on remand for eight hours.
दीपनारायण की रिमांड लेगी पुलिस। - फोटो : istock

विस्तार

डकैती और रंगदारी के मामले में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव आठ घंटे की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान उनके अधिवक्ता और परिजन साथ रह सकेंगे। शनिवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए जितेंद्र यादव की अदालत ने यह आदेश दिया।
विज्ञापन



पुलिस ने मांगी थी तीन दिन की रिमांड
विशेष अदालत में मोंठ पुलिस की ओर से पूर्व विधायक की रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। दीपनारायण को डकैती के बकाया रुपये की बरामदगी के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने सोमवार के लिए केवल आठ घंटे की रिमांड का आदेश दिया। उल्लेख किया कि सोमवार सुबह दस से शाम छह बजे तक की रिमांड ली जाए। बुढ़ावली स्थित उसके घर ले जाकर पुलिस अपनी कार्रवाई करे। इसके बाद शाम छह बजे तक मेडिकल करा कर वापस जेल में दाखिल करे। इससे पूर्व अभियुक्त के अधिवक्ता मनीष यादव ने रिमांड न देने की बात कही लेकिन एडीजीसी राजेंद्र रावत ने तर्क दिया कि अभियुक्त को रिमांड पर लेना जरूरी है ताकि लूटी गई बकाया राशि की वसूली की जा सके।
विज्ञापन



अनिल यादव की रिमांड का देखा जाएगा वीडियो
विशेष न्यायालय ने पिछले दिनों दीप नारायण के करीबी अनिल यादव उर्फ मामा की रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा की गई लापरवाही पर आपत्ति जताई। आदेश में कहा गया कि अनिल की रिमांड के दौरान उसके अधिवक्ता को पुलिस ने पहली मंजिल पर साथ नहीं आने दिया था। साथ ही कहा कि उसके कब्जे से कितने रुपये के नोट मिले हैं, इसका जिक्र नहीं है। इसका वीडियो देखकर मामले की जांच कराने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed