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Jhansi: फसल बीमा की राशि में फर्जीवाड़ा करने वाले की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने की खारिज

Wed, 08 Apr 2026 11:42 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क
अमर उजाला नेटवर्क Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 08 Apr 2026 11:42 AM IST
सार

फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डकारने के मामले में गरौठा एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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Jhansi: Court rejects bail plea of person who committed fraud in crop insurance amount
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डकारने के मामले में गरौठा एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिछले साल सिमरधा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले एक ही परिवार के लोगों के खाते में इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी ने फर्जी तरीके से राशि हस्तांतरित कर दी थी। ग्राम डकोर, जिला जालौन निवासी पारस नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था। उसकी ओर से जमानत अर्जी लगाई गई थी। एडीजीसी देवेश श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि पारस ने गंभीर अपराध किया था, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। इस आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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