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Jhansi: ब्याज सहित रुपये वापस करने का दिया आदेश, जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

Wed, 19 Nov 2025 03:32 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 19 Nov 2025 03:32 PM IST
सार

16 साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता परितोषण आयोग ने उपभोक्ता को कंपनी द्वारा रुपये बढ़ाकर न दिए जाने पर राशि ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया।

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Jhansi: Consumer Commission gives verdict, orders to return money along with interest
उपभोक्ता न्यायालय, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

16 साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता परितोषण आयोग ने उपभोक्ता को कंपनी द्वारा रुपये बढ़ाकर न दिए जाने पर राशि ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय की राशि भी उपभोक्ता को मिलेगी।
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भेल के पास के रहने वाले मनीराम कुरील ने 3 जून 2009 को साईं प्रसाद फूड प्राइवेट लिमिटेड पूना में एजेंट मनपाल सिंह निवासी शिव कॉलोनी भेल के माध्यम से दो बार में 1,00,800 रुपये जमा किए। इस राशि को 2015 में मय ब्याज के एक लाख 13 हजार रुपये वापस करने थे। एजेंट ने इसका प्रमाणपत्र भी नहीं दिया। तय वक्त पूरा होने के बाद मनीराम को कोई राशि नहीं दी गई। मनीराम ने मय ब्याज के राशि व वाद खर्च दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता परितोषण आयोग में शिकायत की।
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आयोग के अध्यक्ष अमर पाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा जैन ने साईं प्रसाद फूड के प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वह मनीराम को 4 फरवरी 2017 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात फीसदी ब्याज के साथ राशि वापस करें। मानसिक कष्ट के रूप में पांच हजार व वाद खर्च के रूप में तीन हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए। 
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