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Jhansi: गांजा तस्कर को पांच माह से ज्यादा का कारावास, 19 साल पुराने मामले में आया फैसला

Mon, 29 Jun 2026 09:41 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 29 Jun 2026 09:41 PM IST
सार

फरवरी 2009 में गांजा की तस्करी में पुलिस ने पप्पू उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम बड़ा थाना गरौठा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे पांच माह 22 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई।
 

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Jhansi: Cannabis smuggler sentenced to over five months in prison
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

19 साल पहले गांजा तस्करी में पकड़े गए अभियुक्त को गरौठा एसीजेएम ने एनडीपीएस की धारा में पांच माह 22 दिन के कारावास की सजा सुनाई। यह सजा जेल में बिताई गयी अवधि में समायोजित की जाएगी।
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अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि फरवरी 2009 में गांजा की तस्करी में पुलिस ने पप्पू उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम बड़ा थाना गरौठा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई इसमें उसे पांच माह 22 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
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