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झांसी में ग्राम प्रधान के 165 और ललितपुर में 134 पद सामान्य
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झांसी। ग्राम पंचायत के प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या शासन ने तय कर दी है। आरक्षण आधार वर्ष में बदलाव के बावजूद जिस वर्ग को जितनी सीटें आवंटित हुईं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इन वर्ग को जो पंचायतें आवंटित हुई थीं, आधार वर्ष बदल जाने से उसमें बदलाव होगा। नई व्यवस्था में झांसी में ग्राम प्रधान के कुल 165 पद सामान्य रहेंगे।
इन पंचायतों में हर वर्ग के उम्मीदवार किस्मत अजमा सकेंगे। झांसी की कुल 496 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति (महिला) को एक, अनुसूचित जनजाति को एक, अनुसूचित जाति (महिला) को 43, अनुसूचित जाति को 77, पिछड़ा (महिला) 47, पिछड़ा को 86, महिला 76 एवं सामान्य वर्ग को 165 सीटें आवंटित हुईं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए अलग-अलग सीटें आरक्षित की गई हैं। अब जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय चक्रानुक्रम व्यवस्था के मुताबिक किस वर्ग को कौन सी पंचायत आरक्षित की जाए यह तय करेगा।
डीपीआरओ कार्यालय इसे तय करके जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद इसे जारी करेगा। इस आरक्षण पर आपत्ति जताने का भी लोगों को मौका दिया जाएगा। शासन ने इनके लिए समयसारिणी भी तय कर दी है। नई समयसारिणी के मुताबिक 20 मार्च तक जिलाधिकारी की ओर से इनके स्थान तय कर दिए जाएंगे। इसके बाद 23 मार्च तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम आरक्षण 25 मार्च तक तय करना होगा।
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इन पंचायतों में हर वर्ग के उम्मीदवार किस्मत अजमा सकेंगे। झांसी की कुल 496 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति (महिला) को एक, अनुसूचित जनजाति को एक, अनुसूचित जाति (महिला) को 43, अनुसूचित जाति को 77, पिछड़ा (महिला) 47, पिछड़ा को 86, महिला 76 एवं सामान्य वर्ग को 165 सीटें आवंटित हुईं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए अलग-अलग सीटें आरक्षित की गई हैं। अब जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय चक्रानुक्रम व्यवस्था के मुताबिक किस वर्ग को कौन सी पंचायत आरक्षित की जाए यह तय करेगा।
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डीपीआरओ कार्यालय इसे तय करके जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद इसे जारी करेगा। इस आरक्षण पर आपत्ति जताने का भी लोगों को मौका दिया जाएगा। शासन ने इनके लिए समयसारिणी भी तय कर दी है। नई समयसारिणी के मुताबिक 20 मार्च तक जिलाधिकारी की ओर से इनके स्थान तय कर दिए जाएंगे। इसके बाद 23 मार्च तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम आरक्षण 25 मार्च तक तय करना होगा।
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