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होटल में नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले की जमानत खारिज
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ममता गुप्ता की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इनमें से एक आरोपी होटल के बंद कमरे में नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना का आरोपी है।
बीते मार्च माह में सीपरी बाजार थाना इलाके के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। आरोपी नाबालिग को बहलाकर होटल ले जाया गया था। इस मामले में चमनगंज निवासी सोहेल खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
वहीं, थाना टोड़ी फतेहपुर थाना इलाके से 18 अक्तूबर 2020 को आगरा के समशाबाद निवासी वीरेंद्र सिंह एक नाबालिग को बहलाकर ले गया था। इस मामले में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाने में मामला पंजीकृत किया गया था। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी अदालत में पेश की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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बीते मार्च माह में सीपरी बाजार थाना इलाके के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। आरोपी नाबालिग को बहलाकर होटल ले जाया गया था। इस मामले में चमनगंज निवासी सोहेल खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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वहीं, थाना टोड़ी फतेहपुर थाना इलाके से 18 अक्तूबर 2020 को आगरा के समशाबाद निवासी वीरेंद्र सिंह एक नाबालिग को बहलाकर ले गया था। इस मामले में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाने में मामला पंजीकृत किया गया था। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी अदालत में पेश की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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